ओएचआरसी में शिकायत कैसे दर्ज करें
1. आयोग को शिकायत पीड़ित या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जा सकती है।
2. शिकायत अंग्रेजी या उड़िया में लिखित होनी चाहिए। आयोग को शिकायत का केवल एक सेट प्रस्तुत करना होगा।
3. शिकायत 0674 257 20 10 नंबर पर डाक या फैक्स द्वारा भेजी जा सकती है।
4. ऐसी शिकायतों पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.
5. शिकायत में खुलासा किया जाएगा i) मानवाधिकारों का उल्लंघन या उसके लिए उकसाना; (ii) किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघनों की रोकथाम में लापरवाही।
6. आयोग का अधिकार क्षेत्र आयोग द्वारा शिकायत प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन तक सीमित है।
7. शिकायत में आरोपों के समर्थन में संलग्न दस्तावेज़, यदि कोई हों, सुपाठ्य होने चाहिए।
8. शिकायत में पीड़ित का नाम, उसकी उम्र, लिंग, धर्म/जाति, राज्य और जिला जिससे घटना संबंधित है, घटना की तारीख आदि का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।
9. कृपया शिकायत को संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करें।
10. निम्नलिखित प्रकार की शिकायतें सामान्यतः विचार योग्य नहीं हैं:
मैं। अस्पष्ट
द्वितीय. अस्पष्ट, गुमनाम या छद्मनाम;
iii. प्रकृति में तुच्छ या तुच्छ;
iv. वे मामले जो राज्य मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हैं;
v. उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद का कोई भी मामला जिस पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला कार्य किया गया है;
vi. आरोप किसी लोक सेवक पर नहीं है;
सातवीं. उठाया गया मुद्दा नागरिक विवाद, ऐसे संपत्ति अधिकार, संविदात्मक दायित्वों आदि से संबंधित है;
viii. उठाया गया मुद्दा सेवा मामलों से संबंधित है;
नौ. उठाया गया मुद्दा श्रम/औद्योगिक विवादों से संबंधित है;
एक्स। आरोपों से मानवाधिकारों का कोई विशेष उल्लंघन नहीं होता;
xi. मामला किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है;
xii. यह मामला आयोग के न्यायिक फैसले/निर्णय के अंतर्गत आता है।
11. जहां तक संभव हो शिकायतकर्ताओं को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए ऊपर दिए गए प्रारूप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दिशानिर्देश उस प्रकार की जानकारी दर्शाते हैं, जिससे शिकायत पर कार्रवाई करने में सुविधा होगी